अधिग्रहित भूमि का पुन: सीमांकन करने की मांग
कोरबा। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी को पुन: आवेदन देकर रेल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत खसरा नं. 108/1 में अधिग्रहित भूमि का पुन: सीमांकन करके रकबा ठीक करने का आग्रह किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जनचौपाल में 9 माह पहले की गई शिकायत का समाधान न होने पर न्यायालय जाने के लिए विवश है। इस मामले में आवेदक परमेश्वर प्रसाद साहू ग्राम गिधौरी ने बताया कि उरगा से धमरजयगढ़ रेल कारिडोर परियोजना के अंतर्गत रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ए) भूमि अधिग्रहण के तहत जारी अधिसूचना के विरूद्ध आपत्ति की गई थी। जारी अधिसूचना के तहत अधिग्रहण भूमि का रकबा 47 डिसमिल दर्शाया गया था। जबकि सीमांकन के दौरान अधिग्रहण भूमि का रकबा 58 डिसमिल था। जो कि न्याय संगत नहीं है। वह सीमांकन से सहमत नहीं है। पूर्व में जारी अधिसूचना के विरूद्ध आपत्ति के सुनवाई दिनांक 09.01.2019 को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी अपर कलेक्टर कोरबा के द्वारा की गई थी। लेकिन आज पर्यन्त अधिग्रहण भूमि का सीमांकन नहीं किया गया। 07/02/2023 को जन चौपाल कोरबा को अधिग्रहित भूमि पुन: सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था, लेकिन आज पर्यन्त सीमांकन नहीं किया गया है जो कि किसान के हित में नहीं है। उसका कहना है कि अधिग्रहित भूमि का 15 दिवस के अन्दर पुन: सीमांकन करके रकबा ठीक नहीं किया जाता है तो उसे अनशन में बैठने के लिए या न्यायालय का शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।