कलेक्टर के जनदर्शन में आत्मदाह का प्रयास करने वाले 12 भूविस्थापितों पर एफआईआर
कोरबा। मंगलवार को कलेक्टर के जनदर्शन में आत्मदाह का प्रयास करने वाले 4 महिला 8 पुरुष सहित कुल 12 भूविस्थापितों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। वही इस मामले में कोरबा एसडीएम श्रीकांत वर्मा की तरफ से नायब तहसीलदार लक्ष्मण कुमार राठिया द्वारा रिपोर्ट सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 अगस्त 2023 दोपहर 12.50 बजे कलेक्टर कार्यालय कोरबा में कलेक्टर द्वारा जनदर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत जिले से आये हुये प्रार्थियों से आवेदन प्राप्त किया जा रहा था। उसी दौरान ग्राम चारपारा तहसील दर्री जिला कोरबा के रहने वाले 08 पुरुष एवं 04 महिलाओं द्वारा एकाएक बिना किसी पूर्व सूचना एवं चर्चा के अपने साथ प्लास्टिक बाटल में भरकर लाये हुये ज्वलंनशील पदार्थ को अपने ऊपर डालकर आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। जिसमें राजेन्द्र कुमार पटेल पिता बहारन लाल पटेल उम्र 36, घसियाराम केंवट पिता कार्तिक राम केंवट उम्र 30 वर्ष, गणेश कुमार केंवट पिता श्यामसुन्दर केंवट उम्र 22 वर्ष, मथुरा राम केंवट पिता स्व. मनहरण सिंह केंवट उम्र 36, रामायण प्रसाद केंवट पिता स्व. बहोरन केंवट उम्र 50 वर्ष, दयालिक विश्वकर्मा पिता स्व बिरझूराम विश्वकर्मा उम्र 31 वर्ष, सूरज कुमार केंवट पिता श्री कृष्ण कुमार केंवट उम्र 21 वर्ष, शुभम केंवट पिता विष्णु प्रसाद केंवट उम्र 28 वर्ष, सोनी पटेल पति राजन पटेल उम्र 27 वर्ष, कांति बाई केंवट पति श्यामसुन्दर उम्र 40 वर्ष, मोंगरा बाई केंवट पति स्व मनहरण केंवट उम्र 60 वर्ष और सुमरीता बाई केंवट पति कृष्णा केंवट उम्र 40 वर्ष शामिल थे। उक्त पुरुष एवं महिला को वहाँ मौजूद अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया। उक्त घटना की जानकारी मुझे जिला कार्यालय में पदस्थ दिनेश नाग, अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिया गया था। जिसके बाद में हमराह तहसीलदार कोरबा मनीष देव साहू के साथ पहुँचकर घटना तथा तथ्यों की जानकारी ली। उनके इस कृत्य से जनदर्शन में किये जा रहे शासकीय कार्यों में बाधा भी कारित हुई है। आत्महत्या का प्रयास सहित शासकीय कार्यों में बाधा संबंधी अपराधों का संज्ञान लेते हुये उपरोक्त सूची अनुसार व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने का अनुरोध है। रिपोर्ट पर आरोपी भू-विस्थापितों के विरुद्ध धारा 186(शासकीय कार्य में बाधा), 309(आत्महत्या प्रयास) व 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।