Sunday, February 8, 2026

ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाला गिरोह आया गिरफ्त में,तीन नाबालिग सहित 7 आरोपी चढ़े हत्थे

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ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाला गिरोह आया गिरफ्त में,तीन नाबालिग सहित 7 आरोपी चढ़े हत्थे

कोरबा। थाना उरगा तथा सीमा क्षेत्र में हो रहे ट्रक ड्रायवरों से लुटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी गैंग बनाकर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने चार आरोपी सहित तीन नाबालिग को पकड़ा है। उनके कब्जे से लूटे हुए मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 2 नग मोटर सायकल बरामद किया गया है। विगत दिनों थाना उरगा क्षेत्र में ट्रक चालकों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि मोटर सायकल में सवार कुछ युवक समूह बनाकर उन्हें डरा धमकाकर नगदी व मोबाईल फोन लूट ले रहे हैं, जिस पर प्रार्थी भुपेन्द्र मरावी निवासी बक्साही थाना पाली की रिपार्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर घटना की गंभीरता से पुलिस अधीक्षक उदय किरण को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निर्देशित करने पर उरगा क्षेत्र में टीम गठित कर अज्ञात लुटेरो की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर सण्डैल निवासी दुबराज लहरे को पकड़कर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि अपने साथी अमन साहू पिता प्रेमलाल साहू ढोढीपारा भैसखटाल, निखिल कश्यप पिता स्व. खगेन्द्र कुमार 19 वर्ष राताखार, अभिषेक वैष्णव पिता लक्ष्मी प्रसाद 19 वर्ष गेंदराम के किराये के मकान में चैनपुर थाना दीपका एवं 3 नाबालिक बालकों के साथ मिलकर 2 अगस्त की रात्रि करीबन 1 बजे दो मोटर सायकल में सवार होकर मड़वारानी मेन रोड़ में किनारे खड़े ट्रक के दरवाजा को खुलवाकर डरा धमकाकर ड्रायवर व उसके साथी से 2 नग वीवो एवं पोको कम्पनी के मोबाईल तथा 4500 रुपए जो ड्रायवर भुपेन्द्र मरावी के फोन पे में था को आरोपी अमन साहू के द्वारा आरोपी दुबराज लहरे के फोन पर भेज दिया और वहाँ से फरार हो गये। आरोपी दुबराज के निशादेही पर अन्य 3 आरोपी व 3 अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी ने जुर्म स्वीकार किया। उन्होंने बरबसपुर मेन रोड़, कनकी, मुड़पार, सर्वमंगला क्षेत्र में भी लूट व प्रयास करना बताया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 नग स्प्लेंडर प्रो मोटर सायकल बिना नंबर एवं 05 नग विभिन्न कंपनियों का मोबाईल फोन जप्त किया गया गया है। जिसके संबंध में पृथक से पतासाजी की जा रही है। आरोपियो को अपराध धारा 392,34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया है।

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