निधन पर रिटायर्ड कोलकर्मी के आश्रित को मिल सकेगा मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट
कोरबा। रिटायर्ड कोलकर्मी के निधन के बाद उनके आश्रित या संतान अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति (मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट) ले सकेंगे। सीपी आरएमएस- एनइ दावा करने वाले व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इसके लिए अनुपलब्ध नामांकित व्यक्ति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि दावेदार मृत कर्मचारी/पति/पत्नी के बच्चों व कानूनी उत्तराधिकारियों में से (संशोधित) के तहत अघोषित एक है। शपथ पत्र में मृत कर्मचारी/ मृत/ अनुपलब्ध नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी के कानूनी जिसमें दोनों लाभार्थियों की मृत्यु उत्तराधिकारियों की सूची भी हो गई है तो प्रतिपूर्ति के लिए शामिल होनी चाहिए। साथ ही मूल दावेदारी करने वाले व्यक्ति को सीपीआरएमएस- एनइ (एम) अनिवार्य रूप से छह तरह के कार्ड सरेंडर करना होगा। वहीं कागजात जमा करने होंगे। सीपीआरएमएस- एनई (एम) के सदस्य का मृत्यु में सीपीआरएमएस प्रमाण पत्र और भविष्य में किसी एनइ (संशोधित) ट्रस्ट के न्यासी भी देनदारी के खिलाफ कोल बोर्ड की चौथी बैठक में संबंधित को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके क्षतिपूर्ति बांड, आइडी प्रमाण व मुताबिक सीपीआरएमएस-एनइ दावेदार का आधार और पैन कार्ड (संशोधित) कार्ड का अंतिम के साथ-साथ दावेदार का बैंक जीवित सदस्य की मृत्यु के बाद खाता का विवरण आदि जमा उनके नामांकित बच्चे होने का करना होगा।