Thursday, March 20, 2025

नियमानुसार होगी निलंबन बहाली व विभागीय जांच, फेडरेशन महासचिव के सुझाव व पहल पर दिशा-निर्देश जारी

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नियमानुसार होगी निलंबन बहाली व विभागीय जांच, फेडरेशन महासचिव के सुझाव व पहल पर दिशा-निर्देश जारी

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में तकनीकी श्रेणी के कर्मचारियों की नियम विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ- फेडरेशन-01 के महासचिव आरसी चेट्टी के सुझाव व पहल पर कंपनी में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। फेडरेशन के प्रांतीय प्रचार सचिव पवन दास ने बताया कि महासचिव की इस पहल से सम्पूर्ण प्रदेश में अनुशासनात्मक कार्यवाही की वजह से निलंबित कार्यवाही की बहाली के साथ विभागीय जांच उन पर लागू नियम अनुसार होगी। फेडरेशन के सुझाव व पहल से कोरबा क्षेत्र सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से दर्जनों कर्मियों की बहाली एवं अब जाँच नियमानुसार होगी। महासचिव द्वारा तकनीकी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कंपनी को लिखे पत्र में उक्त श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा ट्रेड स्टेब्लिसमेंट के अंतर्गत लागू कानून व पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल के ग्राहय सेवा नियम / आदेश का उल्लेख कर सभी वितरण कंपनी में अनुशासनात्मक कार्यवाही नियम विरूद्ध किए जाने बाबत् लेख कर उचित दिशा-निर्देश का आग्रह किया था। इस पर वितरण कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने 04 जुलाई 2023 को सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता को सक्षम अनुमोदन से निर्देश जारी किया है कि ट्रेड स्टेब्लिसमेंट की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित प्रावधान अनुरूप संस्थित कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के अनुसार किया जाना नियम के विपरित है। कंपनी ने इस संबंध में म.प्र.वि.मं. की ग्राह्य अधि सूचना दिनांक 19/10/1963 एवं दिनांक 14/08/1990 के निर्देशों का अनुपालन करना निर्देशित किया है। कंपनी ने सभी वृत्त एवं सभी कार्यालय को निर्देशित किया है कि ट्रेड स्टेटिलसमेंट के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही स्टैण्डर्ड आर्डर (स्थायी आदेश) नियम-1963 के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित करने कहा है। प्रान्तीय सचिव पवन दास ने आगे बताया कि विगत 43 वर्षा से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे महासचिव आरसी चेट्टी की कार्यशैली, तार्किक क्षमता, श्रम कानून व कंपनी में कर्मचारी नियमों की जानकारी के कारण कंपनी व कर्मचारियों के मध्य अपनी विशिष्ट पहचान रखते है, उनकी इस पहल व सुझाव से कंपनी के तकनीकी श्रेणी के कर्मचारियों को उचित न्याय मिलेगा।

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