व्यवहार न्यायालय पाली में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं डी.एल. कटकवार अध्यक्ष जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अरलिनों फर्नांडिज बनाम स्टेट ऑफ गोवा में दिए गए निर्णय कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम अधिनियम से संबंधित अधिनियम के बारे में विधिक जागरूकता हेतु कुमारी श्वेता मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश पाली के द्वारा नगर पंचायत भवन पाली में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में कुमारी श्वेता मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश द्वारा उपस्थित महिलाओं को अरलिनों फर्नाडिज बनाम स्टेट ऑफ गोवा के निर्णय के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन के संबंध में जानकारी देते हुए कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन का आशय स्पष्ट करते हुए यौन उत्पीडन संबंधी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत आप आवेदन कब, कहां और कैसे कर सकते हैं बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया तथा पीडित महिला को पहुचाए गए मानसिक आघात, पीडा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिग उत्पीडन की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि पीडित द्वारा शारीरिक या मानसिक चिकित्सीय उपचार हेतु उपगत चिकित्सा व्यय को कैसे प्राप्त कर सकती है की जानकारी प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम के संबंध में उपस्थित महिलाओं के विभिन्न विधिक सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम के अंत में पैरालीगल वाॅलिंटियर्स के द्वारा उक्त अधिनियम से संबंधित पाम्पलेट का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर पाली क्षेत्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा विभिन्न कार्यालयों की महिला कर्मचारी एवं तालुक विधिक सेवा समिति पाली के पीएलव्ही वचन मानिकपुरी एवं प्रतिक्षा शर्मा उपस्थित थे।