Tuesday, October 14, 2025

कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए अब वेतन से 1200 रूपए की होगी कटौती, पहले 1000 रुपए देना पड़ रहा था अंशदान

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कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए अब वेतन से 1200 रूपए की होगी कटौती, पहले 1000 रुपए देना पड़ रहा था अंशदान

कोरबा। सीएसपीटीसीएल के मुख्य अभियंता (मानव संसधान)की ओर से बिजली उत्पादन कंपनी, वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों के नोडल अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार बिजली कंपनी में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के चतुर्थ संशोधन बाद अंशदान के संशोधित राशि की कटौती की जाएगी। पहले विकल्प के अंतर्गत 1000 के अंशदान की जगह अब 200 रूपए अधिक कुल 1200 रूपए की कटौती वेतन से होगी। जबकि विकल्प दो के अंतर्गत 500 रूपए के अंशदान की जगह 100 रूपए अधिक कुल 600 रूपए लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी में कैशलेस मेडिकल सुविधा के लिए अंशदान की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रबंधन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। 10 लाख तक कैशलेस ईलाज लिए अब एक हजार रूपए की जगह 1200 रुपए अंशदान लिए जाएंगे। इसी तरह पांच लाख रूपए तक के लाभ के लिए अब 500 रूपए की जगह 600 रूपए के अंशदान की कटौती होगी। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों को जिले व प्रदेश के बड़े व सर्वसुविधायुक्त अस्पतालों में ईलाज के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा दी गई है। कंपनी की ओर से दिए गए विकल्प के तहत 10 लाख रूपए और पांच लाख रूपए तक की बीमा के लिए हर माह क्रमश: एक हजार रूपए और पांच सौ रूपए अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से प्रबंधन की ओर से कटौती की जाती है। कंपनी में कैशलेस मेडिकल सुविधा के तहत कोरबा जिले से सहित प्रदेश के कई अस्पतालों व दूसरे राज्य के कई सर्वसुविधायुक्त बड़े अस्पतालों में भी कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिल रहा है। पिछले माह कैशलेस मेडिकल व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रबंधन के साथ अधिकारी व कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें पेंशनर संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। जिसमें कैशलेस मेडिकल सुविधा को और बेहतर बनाए जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। बैठक में कैशलेस मेडिकल सुविधा के लिए कर्मचारियों की ओर से दी जाने वाली अंशदान की राशि में बढोतरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए थे। इसी कडी में अब प्रबंधन की ओर से अंशदान की राशि में वृद्धि का आदेश जारी किया गया है।
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सितम्बर से राशि की कटौती लागू
कंपनी की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिजली कंपनी में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के तहत बढ़ी हुई राशि की कटौती सितंबर 2025 से देय होगी। जिन नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से सितंबर माह के वेतन से बढ़े हुए दर पर राशि की कटौती नहीं हुई है। उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से इस राशि की कटौती अक्टूबर माह के वेतन से करने के लिए कहा गया है। बिजली कंपनी में लगभग 11500 नियमित अधिकारी व कर्मचारी हैं। जबकि लगभग इतनी ही संख्या पेंशनर्स की भी है। इसमें से अधिकांश कैशलेस योजना के लिए पंजीकृत है।
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कराया गया था ऑनलाइन सर्वे
बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी प्रबंधन की ओर से कंपनी के कर्मचारियों को दी जाने वाली कैशलेस मेडिकल स्कीम को लेकर ऑनलाइन सर्वे भी कराया था। बीते माह आयोजित प्रबंधन व कर्मचारी संगठनों की बैठक में 25 लाख रूपए तक के बीमा लाभ के लिए तीन हजार रूपए के अंशदान की कटौती को लेकर भी सुझाव रखे गए थे। फिलहाल संशोधित दर के अनुसार प्रबंधन ने अभी 10 लाख रूपए बीमा के लिए 1200 रूपए और 5 लाख रूपए तक के कैशलेस मेडिकल सुविधा के लिए 600 रूपए अशंदान लेने का निर्णय लिया है।

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