Friday, February 14, 2025

खनिज के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी, दोबारा पकड़े गए तो प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट में दायर होगा मामला

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खनिज के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी, दोबारा पकड़े गए तो प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट में दायर होगा मामला

कोरबा। रेत-मुरुम या अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नकेल कसने शासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीसी लेकर जिला खनिज अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त रहते दोबारा पकड़ा गया, तो प्रकरण दर्ज करते हुए सीधे अदालत में मामला दायर कर दिया जाएगा।
अवैध रेत खुदाई और उसके चलते हो रहे जानलेवा हादसों को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका लगाई गई है। इस मामले को लेकर बीते दिनों हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शपथ पत्र से ही स्पष्ट है कि अवैध रेत खुदाई जारी है। इतने प्रकरण आ रहे हैं तो सिर्फ जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ा जा रहा है। जुर्माना लगा देने लगाने भर से समस्या दूर नहीं होगी। ऐसा करने वाले बड़े लोग हैं, जुर्माना भर देते हैं, उससे 100 गुना कमाते हैं। माइनिंग एक्ट के अनुसार पैनल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। कितने बार जुर्माना लगाकर छोड़ सकते हैं। बार-बार अपराध करने पर गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इस मामले में शासन को मिली फटकार के बाद प्रदेश मुख्य सचिव ने सख्त कदम उठाते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला खनिज विभाग को कहा गया है कि अब अगर कोई अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण करते दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे सिर्फ जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे न्यायालय में मामला दर्ज किया जाएगा।
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अब तक सामने आ चुके हैं 100 प्रकरण
बताया जटा कि अभी एक नया निर्देश आया है, जिस पर जिले में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीसी लेकर गाइडलाइन जारी किया है। निर्देश हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां बार-बार अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण की पुनरावृत्ति होती है, वहां इस तरह का अभियोजन चलाया जाए। इसमें धारा 21 एक, खान एवं खनिज अधिनियम व धारा 22 के तहत कोर्ट में प्रकरण दर्ज होगा। ऐसे प्रकरण में 2 से 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में अब जो भी दोबारा पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वर्ष 2023 में अब तक की स्थिति में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण समेत करीब 100 मामले दर्ज हो चुके हैं।
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ये है खनिज एक्ट का प्रावधान
अनलीगल माइनिंग में पहली बार पकड़े जाने पर बाजार मूल्य के अधार पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर पुराने जुर्माने से लेकर कार्रवाई तक प्रतिदिन 500 जुर्माना का प्रावधान है। तीसरी बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक कारावास का प्रावधान है। अब नए नियम के तहत नियम को सख्त कहते हुए 2 से 5 साल तक कारावास का प्रावधान रखा गया है।

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