छात्राओं से मारपीट कर शोषण करने वाले हेड मास्टर पर गिरी निलंबन की गाज
कोरबा। आदिवासी आश्रम की छात्राओं के साथ स्कूल के हेडमास्टर द्वारा मारपीट व शोषण करने के मामले में शिकायत की जांच उपरांत उसे निलंबित कर दिया गया है। पीडि़त छात्राओं ने आश्रम अधीक्षिका को इस बात की जानकारी दी थी, तब इस मामले का खुलासा हुआ और जांच में शिकायत सही पाये जाने पर दोषी प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ संदीप कुमार अग्रवाल प्रधान पाठक के विरुद्ध प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना की छात्राओं के साथ मारपीट करने के साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक शोषण संबंधी शिकायत की थी। जाँच अधिकारियों द्वारा दिये गये जांंच प्रतिवेदन में शिकायत सही पाया गया है। इनका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अत: छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत संदीप कुमार अग्रवाल प्रधान पाठक प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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