कोरबा। युवक ने दिशा मैदान के लिए गई बेवा को दबोच लिया। उसने बेवा पर ब्लेड से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात दुष्कर्म को अंजाम दे दिया। मामले में करीब 14 माह तक चली सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी के न्यायालय ने दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी के मुताबिक घटना कोतवाली अंतर्गत 7 जनवरी 2025 की शाम करीब 6 बजे घटित हुई थी। क्षेत्र में रहने वाली एक बेवा दिशा मैदान के लिए नदी की ओर गई थी। इसी दौरान महेत्तर केंवट नामक युवक मौके पर जा धमका। उसने पीड़िता के विरोध करने पर ब्लेड से वार कर लहुलुहान कर दिया। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अनाचार को अंजाम दे दिया। घटना के बाद किसी तरह पीड़िता थाना पहुंची। उसने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया, जिससे दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को दस साल सश्रम कारावास व पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को अर्थदंड अदा नही करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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