पहली बार उंगलियों के निशान से होगी धान की बिक्री, नॉमिनी के साथ ही विश्वसनीय भी बेच सकेंगे उपज
कोरबा। पिछले साल से इस बार धान खरीदी कुछ मामलों में अलग रहने वाला है। जिले में समर्थन मूल्य पर होने वाली धान की खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल किसानों की पहचान बायो मेट्रिक्स निशान से करेंगे। अब तक राशन दुकानों में ही राशन लेने के लिए नॉमिनी बनाने की सुविधा दी गई थी लेकिन अब उसी तर्ज पर धान खरीदी में भी यह सुविधा लागू की गई है। इसे लेकर किसानों में उत्साह है।
पिछले साल की तुलना में इस साल धान की ज्यादा खरीदी की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगर प्रिंट लिया जाएगा। कई वृद्ध किसानों का बायो मेट्रिक्स निशान नहीं आता। ऐसे में उन्हें नॉमिनी बनाने की सुविधा दी जा रही है। जो नॉमिनी नहीं बनाएंगे वे ट्रस्टेड पर्सन (विश्वसनीय व्यक्ति ) की मदद से भी अपनी उपज बेच सकेंगे। सबसे खास बात ये है कि इस सुविधा से धान खरीदी में होने वाली गड़बड़ी में काफी हद तक रोक लगने की संभावना है। अब वहीं किसान धान बेच सकेंगे जो धान उगाएंगे। या फिर उनके द्वारा तय व्यक्ति धान की बिक्री कर सकेंगे। हालांकि पहले से पंजीकृत किसानों को सहकारी समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरी फारवर्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं है क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक धान की खेती पर टिकी है। यदि किसान स्वयं खरीदी केंद्र जाकर धान नहीं बेच सकता तो वह नॉमिनी द्वारा खरीदी केंद्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के आधार पर धान बेच सकता है। यदि इस आधार पर धान बेचने में कठिनाई होती है तो ट्रस्टेड पर्सन द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन कर धान बेचा जा सकेगा।
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नए किसानों का पंजीयन जरूरी
नए पंजीयन और पंजीयन में संशोधन के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति आदि अपनी सहकारी समिति में जमा करना होगा। दस्तावेजों के परीक्षण व सत्यापन के बाद सहकारी समिति द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन में संशोधन के लिए 30 सितंबर तक समिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। नए पंजीयन व पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन का काम 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।
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दामाद भी बनाए जा सकते हैं नॉमिनी
किसान यदि खरीदी केंद्र जाकर धान नहीं बेच सकता तो वह अपने मां,पिता, पति, पत्नी, पुत्र, दामाद, बेटी, बहू, सगे भाई, बहन व अन्य करीबी रिश्तेदार को नॉमिनी बना सकता है। इसके अलावा वह किसी को भी नॉमिनी नियुक्त नहीं कर सकेगा। करीबी रिश्तेदार किसे कहा गया है, वह स्पष्ट नहीं किया गया है। अब तक बिचौलियों द्वारा किसानों का धान बेचने की शिकायतों के मद्देनजर यह सुविधा दी जा रही है।
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प्रशासन तय करेगा विश्वसनीय व्यक्ति
किसान विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन कर धान बेच सकता है। एक खरीदी केंद्र में एक से अधिक विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है। विश्वसनीय व्यक्ति उस सहकारी समिति का नहीं होगा। कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी मसलन सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केंद्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है।