Saturday, May 31, 2025

फार्म हाउस में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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फार्म हाउस में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

कोरबा। फार्म हाउस में डेढ़ साल पहले किए गए जानलेवा हमले में घायल शैलेन्द्र दीप की मौत हो गई थी। विचाराधीन इस प्रकरण में न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी पुष्पेंद्र चौबे को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रार्थी भूपेन्द्र दीप पिता स्व.चतुर दीप, 45 वर्ष, निवासी एसईसीएल सुभाष ब्लॉक, मकान नंबर सीएच/14 चौकी मानिकपुर का रहने वाला है। घटना 2 मार्च 2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे डायल 112 के द्वारा उसके भतीजा उज्जवल दीप ने फोन पर बताया कि उसके भाई शैलेन्द्र दीप को जिला अस्पताल लेकर आ रहे हैं। जब वह जिला अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उसका भाई रक्त रंजित था, उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, सीना, चेहरा तथा सिर के पीछे भाग में चोट लगा था, खून निकल रहा था, जिसे तत्काल उपचार कराना शुरु किये। वह अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तब उसका भाई बताया कि वह फारुख के साथ उसके काम से चौबे फार्म हाउस भुलसीडीह गया था, जहां पर फारुख कबाड़ बस की खरीदी को लेकर लेन-देन का अपना पैसा पुष्पेन्द्र चौबे से मांगा, इसी बात को लेकर पुष्पेन्द्र चौबे एवं उसका नाबालिग भतीजा मिलकर उसे बहुत मारने लगे, जो उसे उसके साथी छोड़कर वहां से भाग गये और वह अकेला पड़ गया। वे लोग उसे बहुत मारे और पकड़ कर रखे थे,टांगी से सिर पर जानलेवा हमला किया। उसी समय सूचना पर डायल 112 वाले आये और उसे उठाकर जिला अस्पताल लेकर आये। यहाँ से रेफर कराकर गम्भीर हालत में एनकेएच अस्पताल में भर्ती कराये। उपचार के दौरान 3 मार्च 2023 को प्रातः 5:30 बजे शैलेन्द्र की मौत हो गई। श्री द्विवेदी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी भूपेन्द्र दीप की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन रामपुर द्वारा देहाती नालसी दर्ज कर बाद में थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 177/2023 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता का एफआईआर दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण विचरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी पुष्पेंद्र चौबे को दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।

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