बिजली बकाया जमा करने उपभोक्ताओं को मिला अवसर, कनेक्शन विच्छेदधारी उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
कोरबा। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में विच्छेद किया जा चुका है। जिनकी बिलिंग भी बंद हो चुकी है, उन्हें विद्युत वितरण विभाग ने बड़ी राहत दी है। बकायादार उपभोक्ता 6 किश्त में बिल का भुगतान कर बिजली की सेवा पुन: शुरु करा सकते हैं। बिजली विभाग ने इसके लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। जिले भर में इन योजना का लाभ उक्त श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकेंगे। निम्न दाब निष्क्रिय उपभोक्ताओं की कुल बकाया राशि में शामिल अधिभार की रकम में छूट के लिए शासन ने प्रोत्साहन योजना लागू की है। जिनका कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 से विच्छेद किया गया है व बिलिंग बंद हो गई है उनके लिए यह योजना होगी। योजना निर्धारित अवधि में आयोजित होने वाली सभी लोक अदालतों में प्रस्तुत प्रकरणों के लिए लागू होगी। बकाया राशि में शामिल अधिभार की राशि में छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल राशि का भुगतान एकमुश्त अथवा किश्तों में करता है। जिन उपभोक्ताओं को फार्म बी व सी जारी हो चुके हैं उनके लिए भी यह योजना होगी। न्यायालय या फोरम में लंबित विवादित प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना की सुविधा मिल सकेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को न्यायालय या फोरम में लंबित केस लेना अनिवार्य होगा। प्रकरण वापस लिए जाने के बाद ही पात्रता होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रकरण पात्र नहीं होंगे। निष्क्रिय बकाया राशि वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं को 6 किश्त में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। 31 मार्च तक यह योजना प्रभावशील होगी। किश्तों का भुगतान किए जाने वाले उपभोक्ता द्वारा अगर भुगतान बंद कर दिया जाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बकाया राशि में अधिभार की राशि पुन: जोडक़र भेजी जाएगी। जिससे बीच में भुगतान छोडऩे वाले उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।