Monday, February 16, 2026

ब्रेकिंग न्यूज़……..तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नूतन और उप संचालक पंचायत जुली के खिलाफ जांच के आदेेश, शासन के आदेश के खिलाफ नियम विरूद्ध 140 पंचायत सचिवों का किया था स्थानांतरण, रामपुर विधायक ननकी ने मुख्य सचिव से की थी शिकायत

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ब्रेकिंग न्यूज़……..तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नूतन और उप संचालक पंचायत जुली के खिलाफ जांच के आदेेश, शासन के आदेश के खिलाफ नियम विरूद्ध 140 पंचायत सचिवों का किया था स्थानांतरण, रामपुर विधायक ननकी ने मुख्य सचिव से की थी शिकायत

 

कोरबा। शासन के आदेश के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से 140 पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जाने के मामले में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर और उपसंचालक पंचायत जुली तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मौजूदा जिला पंचायत सीईओ को मामले के तथ्यों की जांच व निराकरण कर जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित 07 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने निर्देशित किया है। मामले की शिकायत रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने शासन के मुख्य सचिव से की थी। विधायक श्री कंवर द्वारा मुख्य सचिव से किए गए शिकायत में कहा गया था कि जिला पंचायत कोरबा में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कुमार कंवर एवं उप संचालक पंचायत कोरबा सुश्री जुली तिर्की के द्वारा शासन के नियम के विरूद्ध जाकर लगभग 140 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि छ०ग० शासन के आदेशानुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात 5 से 10 प्रतिशत ही स्थानांतरण करने नियम है। किन्तु इन दोनों अधिकारियों के द्वारा नियम को ताक में रखकर 40 प्रतिशत तक स्थानांतरण किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों से मोटी रकम की उगाही की गई है, जो कि कदापि उचित नही है। श्री कंवर ने छत्तीसगढ़ शासन के नियम विरूद्ध आदेश जारी करने वालों अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी। श्री कंवर की शिकायत पर अपर विकास आयुक्त व्ही पी तिर्की ने जिला कलेक्टर को दोनों अधिकारियों के विरूद्ध जांच कार्यवाही कर अवगत कराने निर्देश जारी किए। जिस पर जिला कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने मौजूदा जिला पंचायत सीईओ को जांच का जिम्मा दिया है। उन्होंने मामले के तथ्यों की जांच व निराकरण कर आवेदक को सूचित कराते जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित 7 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने कराने निर्देशित किया है। कलेक्टर के आदेश के बाद नियम विरुद्ध स्थानांतरण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना प्रबल हो गई है।

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