Tuesday, September 16, 2025

विद्युत चोरी के मामले में 65 हजार रूपये का लगा अर्थदंड, राशि जमा नहीं करने पर भुगतनी होगी चार माह कारावास की सजा

Must Read

विद्युत चोरी के मामले में 65 हजार रूपये का लगा अर्थदंड, राशि जमा नहीं करने पर भुगतनी होगी चार माह कारावास की सजा

कोरबा। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम सत्येंद्र कुमार साहू के द्वारा विद्युत चोरी के आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढ़ीपारा भैंस खटाल को विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में चार माह के कारावास की सजा एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह के कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।
पंकज मोदी के द्वारा 7 अगस्त 2019 को अपने निवास में लगे विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 1005028253 में इनकमिंग कर बाय पास करके 54772 रुपए मूल्य की विद्युत चोरी कर उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से अपने अधिकृत अधिवक्ता दीपक बजाज के माध्यम से आरोपी पंकज मोदी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोपी पंकज मोदी को दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायाधीश विद्युत सत्येंद्र कुमार साहू के द्वारा प्रकरण में दस्तावेजी प्रमाण एवं साक्ष्य प्रमाण के आधार पर आरोपी पंकज मोदी को सजा सुनाई गई है। विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 4 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है तथा राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में एक माह के कारावास की सजा का फैसला किया गया।उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कोरबा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बजाज के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय के द्वारा दिए गए उपरोक्त फैसले से बिजली चोरों के बीच हडक़म्प मच गया है।

Loading

Latest News

श्यांग शरीफ में बाबा ख्वाजा सूफी शमसुद्दीन नक्शबंदी का उर्स सम्पन्न

श्यांग शरीफ में बाबा ख्वाजा सूफी शमसुद्दीन नक्शबंदी का उर्स सम्पन्न कोरबा। जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर श्यांग शरीफ...

More Articles Like This