कोरबा। सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत सीएसईबी कॉलोनी में वर्ष 2024 में घटित हुई थी। जहां निवासरत प्रवीण डहरिया ने एक युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू की। बाद में उसने युवती को पसंद करने की बात कहते हुए शादी करने का वादा किया। कॉलोनी स्थित मकान में लाकर प्रवीण ने कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया। बाद में वह शादी के लिए अपने समाज में दूसरी लड़की की तलाश करने लगा, जानकारी होने पर पीड़िता ने परिवार समेत उसके पास पहुंचकर बातचीत की तो वह उससे शादी करने से साफ मुकर गया। दिसंबर 2024 में पीड़िता ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शासन की ओर से मामले में लोक अभियोजन अधिकारी मोहन सोनी ने पैरवी की। कोर्ट में आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। जिसके आधार पर कोर्ट की जज सीमा प्रताप चंद्र ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई।
![]()

