Monday, June 30, 2025

आम रोड के पास अतिक्रमण करने वाले कबाड़ व्यापारी पर कार्रवाई, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया कार्रवाई का डंडा

Must Read

आम रोड के पास अतिक्रमण करने वाले कबाड़ व्यापारी पर कार्रवाई, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया कार्रवाई का डंडा

कोरबा। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार में बायपास रोड रामनगर मोड़ से आम रोड तक संचालित कबाड़ी दुकान को हटाने के संबंध में एक शिकायत की गई थी।प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा तनवीर खान को पूर्व में अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई और ना ही आम रोड से लगे सामानों को हटाया या व्यवस्थित किया गया। पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा पुनः स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान अनावेदक तनवीर खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने एवं बाधा उत्पन्न करने) के अंतर्गत कार्यवाही की गई।साथ ही, यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्य लोक मार्ग का विधि विरुद्ध उपयोग करते हुए देशी शराब की शीशियाँ, पुट्ठा, प्लास्टिक आदि कचरा एकत्र कर सार्वजनिक स्थल पर रखकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए पब्लिक न्यूज़ेंस की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मामला एस.डी.एम. कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

Loading

Latest News

आबकारी टीम की शिकायत लेकर पहुंचे थाना, कट गया चालान

आबकारी टीम की शिकायत लेकर पहुंचे थाना, कट गया चालान कोरबा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र रामपुर अंतर्गत कदमडीह में निवासरत...

More Articles Like This