Thursday, January 22, 2026

एडीओ के पुत्र को अनुकम्पा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, लेखापाल मोतीलाल व योगेश देवांगन पर जुर्म दर्ज

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कोरबा। आबकारी विभाग में कार्यरत रहे एडीओ के पुत्र को अनुकम्पा नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया गया। कुल 5 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों पर जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी सुनील कुर्रे ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि पिता बुधराम कुर्रे के वर्ष 2009 में आकस्मिक निधन बाद आबकारी विभाग में आवेदन किया गया, किन्तु अनुकम्पा नियुक्ति नहीं होने के कारण गांव में था। ग्राम पचरी निवासी मोतीलाल मधुकर शिक्षण विभाग में लेखापाल के पद पर नौकरी करता है जिससे जान-पहचान हुई तब मोतीलाल के द्वारा तुम्हारा रुका हुआ काम को पूरा कर दूँगा कहकर कुल 2 लाख रुपये लिया गया। इसी दौरान प्रार्थी की नौकरी हाईकोर्ट बिलासपुर में निलंबित होने के कारण मोती लाल मुधकर के द्वारा निलंबित मामले को पूर्ण करने के लिए योगेश देवांगन निवासी कोहड़िया से जान पहचान कराया और योगेश देवांगन के खाता में कुल 34,500/- रुपये तथा 2,65,500/- रुपये नगद दिया गया। मोतीलाल मधुकर और योगेश देवांगन के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने के लिये कुल 5 लाख रुपये लिया गया। साल भर से रकम लौटाने की मांग करने पर आज देंगे, कल देंगे बोलकर घुमाया जा रहा है तथा मारने-पीटने की धमकी देते हैं। दोनों व्यक्ति दिये गये रकम को वापस नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत आवेदन पर सिविल लाइन रामपुर थाना में सुनिल कुर्रे की रिपोर्ट पर मोतीलाल मधुकर , योगेश देवांगन के विरुद्ध धारा 34, 420 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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