Tuesday, July 1, 2025

कलेक्टर ने की रज्जाक अली के विरूद्ध जिला बदर की बड़ी कार्यवाही, रज्जाक अली को 24 घंटे के अंदर जिला व जिले से लगे समीपवर्ती जिले को छोड़ने का आदेश

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कलेक्टर ने की रज्जाक अली के विरूद्ध जिला बदर की बड़ी कार्यवाही, रज्जाक अली को 24 घंटे के अंदर जिला व जिले से लगे समीपवर्ती जिले को छोड़ने का आदेश


कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल, उम्र 50 वर्ष, पिता- स्व. गुलज़ार अली, साकिन नोन बिर्रा, थाना करतला (कोरबा) को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा। बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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