Monday, February 16, 2026

कानून और कंपनी के नियमानुसार भी संविदा कर्मी नियमित सेवा के पात्र, फेडरेशन के सुझाव पर बिजली कंपनी प्रबंधन ने विधिक सलाह मांगी

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कानून और कंपनी के नियमानुसार भी संविदा कर्मी नियमित सेवा के पात्र, फेडरेशन के सुझाव पर बिजली कंपनी प्रबंधन ने विधिक सलाह मांगी

कोरबा। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ-फेडरेशन के प्रांतीय प्रचार सचिव पवन दास ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि फेडरेशन के महासचिव आरसी चेट्?टी समेत अन्य पदाधिकारी बिजली वितरण कंपनी अंबिकापुर रीजन के संविदा परिचारक लाइन कर्मियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में फेडरेशन के महासचिव आरसी चेट्?टी ने बताया कि तकनीकी श्रेणी के परिचारक लाइन कर्मी ट्रेड एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उन पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम 1963 लागू होते हैं। कानून और कंपनी के नियमानुसार भी संविदा कर्मी नियमित सेवा के पात्र हैं। इस कारण फेडरेशन के सुझाव पर ही संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर बिजली कंपनी प्रबंधन ने विधिक सलाह मांगी है। संविदा कर्मियों की नियमितीकरण को लेकर फेडरेशन की ओर से हरसंभव प्रयास का भरोसा दिलाया। फेडरेशन ने सभी क्षेत्रों में संविदा लाइन कर्मियों की बैठक लेकर जागरूक करने का निर्णय लिया है।

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