कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद
कोरबा। अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पास्को) डॉ. ममता भोजवानी ने कमरे में बंदकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पास्को एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह व 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोतवाली थाना में 6 अप्रैल 2023 को पीडि़ता की नानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 5 अप्रैल 2023 को पीडि़ता शादी पार्टी की काम करने महिलाओं के साथ बांगो गुरसिया गई थी, जहां से वह 6 अप्रैल को लौटी। उसने बताया कि रात के समय आरोपी ईमलीडुग्गू बायपास रोड कोरबा निवासी सुरेश चौहान उर्फ गणेश चौहान (25) पिता सोनी चौहान ने उसके कमरे में पानी पीने के बहाने पहुंचा। आरोपी ने दरवाजा बंद करने को कहा। यही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। इसमें 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार जुर्माना लगाया है। इसी तरह पाक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार की सजा सुनाई है।