खुली खदानों में सुरक्षा मापदंड का पालन नहीं
कोरबा। एसईसीएल की दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र के खुली खदानों में सुरक्षा मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। कोल माइनिंग रेगुलेशन 2017 के धारा 196 में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और आमजनों की जान-माल कीं सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। कोयला उत्खनन व उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। गांवों में स्थित मकानों और रिहायशी इलाकों तक खदान का विस्तार कर लिया गया है। ब्लास्टिंग के कारण घरों में पत्थर गिरना, मकानों में दरार आना व छत का गिरना, हैण्डपम्प, बोर का धंसकने जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। खदान विस्तार से पूर्व प्रभावित ग्रामों को बिना हटाए जबरदस्ती खनन कार्य हो रहा है। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने निदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद को शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है।