कोरबा। पति ने चरित्र संदेह पर पत्नी से गाली गलौच करते हुए टंगिया से हमला कर दिया, जब पुत्र बीच बचाव करने पहुंचा तो उस पर भी वार कर दिया। घटना में गंभीर महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामले में करीब दस माह तक चली सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हे। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दिया है। अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी के मुताबिक घटना रजगामार पुलिस चौकी अंतर्गत ओमपुर में घटित हुई थी। यहां रहने वाली सीमा पटेल ने पति की मौत के बाद प्रगति नगर दर्री में रहने वाले गोमा केरकेट्टा से शादी कर ली थी। वह ओमपुर आना जाना करता था। गोमा 27 फरवरी 2025 को भी ओमपुर आया हुआ था। वह मकान के एक कमरे में सोया था। उसने रात करीब 3.30 बजे चरित्र संदेह को लेकर सीमा से विवाद शुरू कर दिया। गोमा ने गाली गलौच करते हुए सीमा पर टंगिया से हमला कर दिया। उसके हमले में सीमा लहुलुहान होकर जमीन पर जा गिरी। अपनी मां की चीख पुकार सुनकर भाई बहन कमरे में पहुंचे। अपनी मां को जमीन पर तड़पते देख पुत्र ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन गोमा ने उसे भी टंगिया मारकर घायल कर दिया। वह घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले में चौकी प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने अपनी टीम के साथ आरोपी को पतासाजी कर धर दबोचा। उसके खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत व मजबूत विवेचना की वजह से दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने हत्या का अपराध सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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