Thursday, February 12, 2026

चेक अनादरण मामले में आरोपी को छह माह का कारावास व 4.08 लाख प्रतिकर

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कोरबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास तथा 4 लाख 8 हजार की प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है। प्रकरण क्रमांक 3471/2019 में परिवादी मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (श्रीराम फाइनेंस) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने वैधानिक देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया चेक पर्याप्त धनराशि के अभाव में अनादरित होने दिया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध से न केवल आर्थिक क्षति होती है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में आमजन का विश्वास भी प्रभावित होता है। अदालत ने आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 6 माह का साधारण कारावास तथा धारा 357(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 4,08,000 की प्रतिकर राशि एक माह के भीतर परिवादी को भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनी तिवारी द्वारा पारित किया गया। उक्त प्रकरण में परिवादी श्रीराम फाइनेंस की ओर से अधिवक्ता दिनेश साहू द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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