जिले में बुखार के सिरप पैरासिटामोल के वितरण पर पाबंदी, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोशन ने लगाई रोक
कोरबा। सरकारी अस्पतालों से बच्चों को बुखार के लिए दी जाने वाली फार्मा कंपनी 9 एम इंडिया लिमिटेड की सिरप पैरासिटामोल के एक बैच की दवा के वितरण पर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोशन (सीजीएमएससी ) ने रोक लगा दी है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी और सभी विकासखंड के बीएमओ को कहा गया कि इस बैच के सिरप के वितरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं अस्पतालों में उपलब्ध संबंधित सिरप की खेप को ड्रग हाउस के कोरबा कार्यालय में जमा किया जाए।
मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की जहरीली सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत के बाद इसे बनाने वाली कंपनी पर उठते सवालों के बीच कोरबा के सरकारी अस्पतालों में निजी कंपनी की दवा बच्चों के बुखार की सिरप के वितरण पर रोक लगा दी गई है। अस्पतालों में उपलब्ध सिरप को ड्रग हाउस कोरबा में जमा करने कहा गया है।सीजीएमएससी की ओर से यह आदेश जारी होने के बाद कोरबा के स्वास्थ्य महकमे में हडक़ंप मचा हुआ है। बुखार के इस सिरप को बांटने का काम तत्काल बंद कर दिया गया है। सीजीएमएससी के कोरबा स्थित ड्रग हाउस कार्यालय की ओर से यह सर्कुलर छह अक्टूबर को जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि दवा की उपयोग के दौरान गुणवत्ता को लेकर प्राथमिक शिकायतें मिली हैं। इस देखते हुए 9 एम इंडिया लिमिटेड की दवा पैरासिटामोल पीडियाट्रिक्स सस्पेंशन आईपी 125 एमजी/5 एमएल बैच नंबर एल-23150, मैनुफेक्चरिंग डेट एक दिसंबर 2023, एक्पायर तिथि 30 नंवबर 2025 के वितरण कार्य को रोक दिया गया है। कोरबा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा खंड चिकित्सा अधिकारी कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला और पोड़ी उपरोड़ा के अलावा शहरी कार्यक्रम प्रबंधक को यह सर्कुलर भेजा गया है। इसमें 9 एम इंडिया लिमिटेड की उक्त बैच की दवा के वितरण पर रोक लगाई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा खंड चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया है कि वे इस बैच नंबर की सिरप पैरासिटामोल को लौटाएं और इसे कोरबा के ड्रग हाउस में जमा कराएं। यह आदेश सीजीएमएससी कोरबा के ड्रग वेयर हाउस के सहायक प्रबंधक के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं।
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सर्दी खांसी सिरप की बिक्री पर पहले से रोक
राजस्थान और मध्यप्रदेश में सर्दी खांसी की जहरीली सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद कोरबा के स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन का हवाला देकर पहले ही दो साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह दवा दुकानों से सर्दी खांसी की सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। दवा दुकानदारों को कहा है कि व्यस्यक मरीजों को भी बिना डॉक्टरी पर्ची देखे सर्दी खांसी की दवा न दें। स्वास्थ्य विभाग के इस फरमान पर कई बड़े दवा दुकानदारों ने अमल करना शुरू कर दिया है।
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शिकायत पर कार्रवाई
कंपनी की पैरासिटामोल पीडियाट्रिक्स सस्पेंशन आईपी 125 एमजी/5 एमएल पर यह कार्रवाई प्राथमिक शिकायत के आधार पर की गई है। विभाग की ओर से कहा गया कि इस सिरप की जांच कराई जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।