कोरबा। नगर निगम क्षेत्र में कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस की अधिसूचना दो महीने पहले जारी की गई थी। इसके बाद भी अब तक एक भी आवेदन नहीं आया है। ऑनलाइन पोर्टल भी बंद हो गया है। अधिसूचना के तहत 60 दिन में लाइसेंस लेने साकेत भवन और जोन कार्यालयों में आवेदन देने कहा गया था। राज्य शासन की ओर से निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। इसके बाद प्रदेश स्तर पर चेंबर के साथ ही कारोबारी विरोध में थे। यही वजह है कि मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। निगम क्षेत्र के मुख्य बाजार की दुकानों का 6 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क तय है। मोहल्लों और कॉलोनी की दुकानों का 4 रुपए और छोटे मध्यम आकार के दुकानों का 5 रुपए के हिसाब से शुल्क रखा गया है। गुमटी और कच्ची दुकानों के लिए प्रति दुकान 250 रुपए वार्षिक शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में 16 बाजार हैं। इसमें बड़े बाजार की श्रेणी में इतवारी आम बाजार, बुधवारी, बालको परसाभाठा, दरीं और कुसमुंडा के आम बाजार को शामिल किया है। इसके अलावा छोटे और मध्यम आकार के बाजार में बलगी, भैरोताल, जैलगांव बस्ती, मानिकपुर जमनीपाली, सिविक सेंटर बालको हटरी रिस्दी, कोसाबाड़ी, दादर खुर्द और बरमपुर आम बाजार शामिल हैं। मिनी ट्रक, पिकअप, वैन और जीप में कारोबार करने वालों का ट्रेड लाइसेंस 400 रुपए और ऑटो रिक्शा का 250 रुपए में बनेगा।
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