कोरबा। अवैध नशा की घूम-घूम कर बिक्री करने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50हजार-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। विगत 14 फरवरी 2024 को थाना सिविल लाईन रामपुर के सहायक उपनिरीक्षक इमरान खान को दोपहर 3:30 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सीएसईबी निवासी अभय कुमार सिंह एक प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं एम्पुल इंजेक्शन को बेचने के लिए पैदल गायत्री प्रज्ञा पीठ के सामने वाली गली में पानी टंकी की तरफ आने वाला है। सूचना बाद मौके पर संदेही को पकड़कर तलाशी ली गयी। आरोपी के हाथ में रखे प्लास्टिक की बोरी से मादक पदार्थ गांजा एवं नशीले एम्पुल बरामद किये गये। आरोपी से मादक पदार्थ रखने के संबंध में दस्तावेज की मांग किये जाने पर आरोपी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मौके पर बरामद मादक पदार्थ की जप्ती की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त अभय कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 20 (बी) (द्बद्ब) (बी) एवं 22 (बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियोजन के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने मजबूत पक्ष रखा कि अपराध अत्यंत गंभीर है। आरोपी अभय कुमार सिंह पूर्व में भी इसी प्रकृति के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है तथा वर्तमान में वह केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सजा भुगत रहा है। प्रकरण की परिस्थिति एवं अभियुक्त से जप्तशुदा मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कोरबा (पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा) द्वारा दंडित किया गया है। अभय कुमार सिंह पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 22(बी) में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास तथा धारा 20 (बी) (द्बद्ब) (बी) में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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