Saturday, February 21, 2026

पदोन्नति संशोधित आदेश से प्रभावित शिक्षकों में भडक़ा आक्रोश, चार माह का वेतन और पूर्व शाला में पदस्थापना देने की कर रहे मांग

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पदोन्नति संशोधित आदेश से प्रभावित शिक्षकों में भडक़ा आक्रोश, चार माह का वेतन और पूर्व शाला में पदस्थापना देने की कर रहे मांग

कोरबा। पदोन्नति संशोधित आदेश से प्रभावित शिक्षकों में आक्रोश भडक़ उठा है। शिक्षक चार माह का वेतन और पूर्व शाला में पदस्थापना देने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित शिक्षक डीईओ कार्यालय के बाहर अपनी नाराजगी प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित भी कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि अब वे आन्दोलन की तैयारी में हैं। इस मामले में सहायक संचालक ने शासन का आदेश नहीं होने की बात कही थी। इसे लेकर डीईओ कार्यालय परिसर पर एक घंटे तक जमकर हंगामा हुआ था। शिक्षकों ने सहायक संचालक को कोर्ट का आदेश की कॉपी दिखाई। वहीं सहायक संचालक ने शिक्षकों को शासन के आदेश की कॉपी दिखाई। शिक्षकों ने बताया कि कोर्ट ने तीन आदेश दिए हैं। पहला आदेश में कोर्ट ने कहा है कि चार सितंबर 2023 को जो संसोधन आदेश है, उसे निरस्त किया गया है। दूसरा आदेश में शिक्षकों को पूर्व शाला यानी जहां अंतिम वेतन का भुगतान मिला है। वहां पदस्थापना किया जाए और तीसरा आदेश में कमेटी का है। शासन कमेटी को मान रही है, लेकिन दो अन्य आदेश को मानने से इनकार कर रही है। जबकि तीनों आदेश मानना चाहिए।शासन की ओर से शिक्षकों को संशोधित शाला में पदस्थापना नहीं दिया जा रहा है। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को पूर्व शाला में पदस्थाना का उल्लेख किया गया है। शिक्षकों ने कहा कि इस मसले को लेकर डीईओ को अवगत कराया गया, लेकिन डीईओ मामले में समस्या के निराकरण नहीं कर रहे हैं।

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