Wednesday, February 18, 2026

पेंशनर्स महासंघ ने की मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को विलोपित करने की मांग, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीघ्र निर्णय का दिलाया भरोसा

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पेंशनर्स महासंघ ने की मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को विलोपित करने की मांग, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीघ्र निर्णय का दिलाया भरोसा

कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने के मामले और केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई राहत पर शीघ्र निर्णय लेने का भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है।भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके निवास में भेंट की। सीएम ने बुजुर्ग पेंशनरों को मध्यप्रदेश सरकार पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाने और जनवरी 24 से बकाया 4 फीसदी महंगाई राहत प्रदान करने पर शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने तथा 4 फीसदी महँगाई राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।इसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार से सहमति की अनिवार्यता से छुटकारा पाने के लिए त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन मामलों पर अधिकारियों से खुद चर्चा करने बाद पेंशनर्स महासंघ से भी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के साथ बस्तर संभाग के अध्यक्ष आर एन ताटी के साथ बस्तर के पेंशनर नेता क्रमश: डी रामन्ना राव, किशोर कुमार जाधव, एस पी ठाकुर, दिनेश कुमार सतमन, मीता मुखर्जी, जयमनी ठाकुर, सरोज साहू, पी एस ठाकुर, धरम सिंह मंडावी तथा पेंशनर्स महासंघ के प्रमुख पेंशनर नेता कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, राजपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि शामिल रहे।

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