प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से हो रही रेत चोरी, सोशल मीडिया में चोरी करते वीडियो हो रहा वायरल
कोरबा। जिले में प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से रेत चोरी हो रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। जिसमें रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा उपस्थित रहकर न सिर्फ मजदूर लगाकर बल्कि जेसीबी के जरिए नदी घाट से रेत को खुदवा कर एक,दो नहीं बल्कि कई ट्रैक्टरों में लदवाया जा रहा है। दिन दहाड़े इसे अंजाम दिया जा रहा है। कोरबा जिले के सीतामणी के आगे इमलीडुग्गु से लगे भिलाईखुर्द क्षेत्र जो कि सिटी कोतवाली और उरगा थाना की अंतिम व प्रारम्भिक सीमा पर है। वायरल विडियो यहां हसदेव नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास की बताई जा रही है। यहां रेत की दिनदहाड़े चोरी देखी जा सकती है। मौके पर मानव श्रम के साथ जेसीबी भी लगाया गया है।
जिस स्थान पर रेत की अवैधानिक खुदाई कराया जाकर ट्रेक्टरों में लोडिंग कराया जा रहा है वह निर्माणाधीन रेलवे पुल से काफी नजदीक है। पुल निर्माण से जुड़े जानकार अधिकारी बताते हैं कि स्पॉन से लगभग 100 मीटर के दायरे में रेत का खनन नहीं होना चाहिए, ऐसा तकनीकी तौर पर माना जाता है। खनन से स्पॉन के कमजोर होने, खिसकने व टूटने का खतरा बना रहता है, लेकिन रेत की चोरी कर रहे इस शख्स को इन सबसे कोई मतलब नहीं। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही वही शख्स है जिसके द्वारा कुछ माह पहले सीतामढ़ी के रेट घाट से अवैधानिक रेत खनन करने के दौरान यहां दफन लाशों और कब्रों को भी खोद दिया गया था। जिनके दिवंगत परिजन यहां दफन किए गए थे उनके द्वारा इस मामले में आक्रोश जाहिर करते हुए शिकायत की गई तो पुलिस ने भी यहां पहुंच कर जांच किया था लेकिन बाद में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामूली से धारा पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली गई। इस शख्स ने अब सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेश और कोरबा कलेक्टर के उसे निर्देश को आंख दिखाया है। जिसमें पिछले दिनों ही बड़े-बड़े बोर्ड घाटों के आसपास लगवाए गए कि अवैधानिक रूप से रेत का खनन/परिवहन करते हुए पाए जाने पर 2 साल से 5 साल की सजा हो सकती है। अब इसमें बड़ा झोल यही है कि जांच पड़ताल के दौरान मौके पर अमले को कोई भी नहीं मिलेगा तो आखिर करवाई किस पर की जाए? इसके लिए सोशल मीडिया में वायरल हो रहे फोटो और वीडियो को आधार बनाकर प्रशासन चाहे तो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है जो रेत के अवैध कारोबारियों के लिए सबक भी होगा। बाकी सारा कुछ प्रशासन के अधिकारियों के मूड पर निर्भर करता है,वरना कानून की तो धज्जियां उड़ाई ही जा रही हैं। अवैध खनन और परिवहन पर 2 से 5 साल की सजा का बोर्ड लगाकर क्रियान्वयन कराना भूल गए हैं।
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ट्रैक्टरों की खरीदी और उपयोग भी जांच का विषय
अवैध रेत का कारोबार चल निकलने पर इससे जुड़े कई लोगों ने नए-नए ट्रैक्टर हाथों-हाथ खरीदे हैं। ऐसे में ट्रैक्टर एजेंसी में पिछले साल-डेढ़ साल के भीतर जब खरीदी उफान पर रही है तब खरीदी के रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। वैसे कृषि फार्म के नाम पर कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदा जाता है जिसमें संभवत: सब्सिडी का भी लाभ लिया जाता होगा, लेकिन अनेक ट्रैक्टरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ना किया जाकर रेत की चोरी और ढुलाई में लिया जा रहा है। रेत के साथ-साथ मिट्टी की ढुलाई में भी इनका उपयोग ज्यादातर हो रहा है। अक्सर हरे रंग के ट्रैक्टर शहर की सड़कों पर तो लाल रंग के ट्रैक्टर ग्रामीण सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। अधिकांश वाहनों में नंबर प्लेट नहीं होते तो कई में हाथ से लिखा हुआ नंबर प्लेट नजर आ जाता है। इन सब की सत्यता की भी पड़ताल जरूरी है।
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