मबावि के अधिकारियों सहित कर्मचारियों का स्थानांतरण, भारमुक्ति आदेश निरस्त, आचार संहिता के दिन जारी किए गए थे आदेश, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की कार्रवाई
कोरबा । विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिन जारी किए गए नियुक्ति आदेश ,स्थानांतरण ,पदस्थापना ,भारमुक्ति,पदोन्नति संबंधी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के 9 अक्टूबर को 17 अधिकारी कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी कर नवीन पदस्थापना स्थल के लिए उसी दिन पूर्वान्ह भारमुक्ति के आदेश संबंधी खबरों पर संज्ञान लेते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन को पत्र जारी कर एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़,कोरबा, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, खैरागढ़-गण्डई एवं बेमेतरा को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद सभी 17 अधिकारी कर्मचारी मूल पदस्थापना स्थल पर ही सेवाएं देंगे। निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस की सूचना मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के सुभाष चन्द्र कुजूर अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने 9 अक्टूबर को 17 अधिकारी कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी नवीन पदस्थापना स्थल के लिए उसी दिन पूर्वान्ह भारमुक्त कर दिया था। दोपहर 12 बजे ईसी की प्रेस कांफ्रेंस के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी । ऐसे में विभाग का यह स्थानांतरण आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था।
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