Thursday, March 13, 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती में दिव्यांगों को छूट नहीं,दिव्यांग मंच जिला सचिव ने संचालक को लिखा पत्र

Must Read

महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती में दिव्यांगों को छूट नहीं,दिव्यांग मंच जिला सचिव ने संचालक को लिखा पत्र

कोरबा। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रिक्त पदों पर दो हाथ तथा दो पैर व अन्य प्रकार से बाधित दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। पदों की भर्ती से वंचित कर दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया गया है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित किये गये पदों को जाति संवर्ग अनुसार आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ दिव्यांग मंच जिला सचिव रूकमणी बरेठ ने महिला एंव बाल विकास विभाग संचालक को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रिक्त 440 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जाति वार पदों का आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। जिससे अभ्यार्थियों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है तथा दो हाथ तथा दो पैर एवं अन्य प्रकार से बाधित दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है जो कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 20 (1) एवं धारा 21 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त पदों पर दो हाथ तथा दो पैर एवं अन्य प्रकार से बाधित दिव्यांगजनों के लिए तथा जाति वार (जैसे अजा दिव्यांग एवं पद संख्या, अजजा दिव्यांग एवं पद संख्या, अन्य पि.वर्ग- दिव्यांग एवं पद संख्या एवं सामान्य-दिव्यांग एवं पद संख्या) पदों का निर्धारण करते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करने की मांग की है। दिव्यांगों तथा जाति संवर्ग अनुसार आरक्षण प्रदान नहीं करने पर न्यायालय जाने की बात कही गई है।

Loading

Latest News

चार लोगों ने मिलकर तीन युवकों की कर दी पिटाई

चार लोगों ने मिलकर तीन युवकों की कर दी पिटाई कोरबा। दर्री क्षेत्र के आईओसीएल चौक के पास बेतरतीब ढंग...

More Articles Like This