व्यापमं परीक्षा में निजी शिक्षक नहीं बनेंगे पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक व वीक्षक नियुक्ति के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी

Must Read

कोरबा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने परीक्षाओं में पर्यवेक्षक व वीक्षक नियुक्ति के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पर्यवेक्षक के रूप में केवल सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता या उससे उच्च पद के अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं। शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याता या निजी संस्थानों के शिक्षकों को किसी भी स्थिति में पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, शासकीय संस्थानों में वीक्षक के रूप में भी केवल शासकीय शिक्षकों की ही तैनाती होगी।
परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का पालन अनिवार्य है। निरीक्षण में यह पाया गया है कि कुछ परीक्षा केन्द्रों में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। समन्वयक और केंद्राध्यक्षों ने बताया कि कुछ शासकीय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी करने से इंकार करने के कारण उन्हें निजी संस्थानों के शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ा। व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा ड्यूटी से इंकार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
◆अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचें।
◆एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र साथ अनिवार्य।
 ◆मोबाइल, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर आदि केंद्र में लाना प्रतिबंधित।
 ◆हल्के रंग के बिना पाकिट वाले कपड़े पहनना अनिवार्य।
◆सभी समन्वयकों और केंद्राध्यक्षों से कहा है कि परीक्षा के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और निष्पक्ष संचालन को प्राथमिकता दें।

Loading

Latest News

कोरबा में 3.34 करोड़ का अमानक चावल खपाने का खुलासा, विपक्ष का वॉकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को कोरबा जिले में अमानक चावल की खरीदी का मामला छाया...

More Articles Like This