कोरबा। यदि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो जरा संभलकर। सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर सजा या फिर हर्जाना देना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में विशेष न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करने वाले चालक को 22 हजार हर्जाना देने का आदेश जारी किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने बताया कि घटना पाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढुकुपथरा में 10 जून 2025 को घटित हुई थी। मूलत: ग्राम चौमा, थाना डबरा, जिला ग्वालियर एमपी, हाल मुकाम पाली निवासी अंग्रेज सिंह 34 वर्ष वाहन चालक का काम करता है। वह सुबह करीब 9 बजे ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 बीएक्स 5236 को लेकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान ढुकुपथरा के समीप तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए विद्युत पोल को ठोकर मार दिया। ट्रेलर की ठोकर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे विद्युत विरतण विभाग को क्षति हुई। मामले की शिकायत नारायण प्रसाद सोनी ने थाना पहुंचकर कर दी। मामले में पुलिस ने विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) एसके शर्मा के न्यायालय में चल रही थी।
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