Sunday, January 25, 2026

अनाचारी पिता को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाया फैसला

Must Read

अनाचारी पिता को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाया फैसला

कोरबा। पाली क्षेत्र में अपनी पुत्री से अनाचार करने वाले आरोपी पिता को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कटघोरा में चल रहा था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्वर्णलता टोप्पों ने फैसला सुनाया है। मामला पाली थाना क्षेत्र में सामने आया था। जहां आरोपी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए अनाचार की घटना को अंजाम दिया था। किशोरी डर के कारण किसी को घटना के संबंध में बता नहीं पा रही थी। हिम्मत कर उसने मां और बहन को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पाली थाना में आरोपी पिता के खिलाफ धारा 354,354ख , 376(2) एफएन , 323, 506 तथा 6 , 4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर आरोप सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने की। आरोपी को पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जो आरोपी के शेष जीवनकाल के लिए होगा। धारा 10 पाक्सो एक्ट में पांच वर्ष व 323 के आरोप में छ: माह का सश्रम कारावास तथा कुल 10500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Loading

Latest News

जामपानी के ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त

कोरबा। वित्तीय अनियमितता के कारण एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस आशय का आदेश...

More Articles Like This