Friday, February 13, 2026

पुलिस अधीक्षक ने ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की ली मीटिंग, नए कानून के बारे में बताया गया, भ्रामक जानकारी से दूर रहने की अपील

Must Read

पुलिस अधीक्षक ने ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की ली मीटिंग, नए कानून के बारे में बताया गया, भ्रामक जानकारी से दूर रहने की अपील

कोरबा। हिट एंड रन के कानून में बदलाव के बाद ट्रक ड्राइवर की हड़ताल हो रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टर और चालकों की बैठक ली। उन्हें नए कानून के बारे में बताया। भ्रामक जानकारी से दूर रहने की अपील की।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में एसपी द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि आगामी नये कानून में धारा 106(2) अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी ।कोरबा पुलिस द्वारा गोपालपुर इंडियन ऑयल डिपो से
पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ राज्य के अन्य ज़िले के पेट्रोल पम्प में डीज़ल ,पेट्रोल ,रसोई गैस पहुँचाई जा रही है।

Loading

Latest News

कलेक्टर ने नवीन कश्यप के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं...

More Articles Like This