Friday, February 13, 2026

नाबालिग से अनाचार करने वाले को 20 साल की सजा, कटघोरा फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला

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नाबालिग से अनाचार करने वाले को 20 साल की सजा, कटघोरा फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोरबा। नाबालिग लड़की को भगाकर पंजाब ले जाने और उससे दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कटघोरा के फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है।
अतिरिक्त लोग अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि दीपका क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग वर्ष 2019 में अपनी भाभी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन बिलासपुर गई थी। लड़की की भाभी ट्रेन में बैठकर दिल्ली चली गई। लेकिन लड़की घर नहीं लौटी। परिवार ने खोजबीन की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर लड़की के लापता होने की सूचना दीपका थाना को दी। पुलिस केस दर्ज मामले की जांच कर रही थी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने लड़की को पंजाब के अंबाला से पकड़ लिया। उसके साथ दीपका कर्ष नाम का 22 वर्षीय युवक भी पकड़ा गया। दोनों को लेकर पुलिस दीपका पहुंची। लड़की का बयान दर्ज किया गया। इसमें पता चला कि रेलवे स्टेशन से दीपका लड़की को भगाकर अंबाला ले गया था।अंबाला में उसने किराए के मकान में लड़की को अपने साथ रहा। उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर उसके खिलाफ आईपीसी की अन्य धाराएं भी जोड़ी थी। इसके तहत भगाकर दुष्कर्म की धारा भी शामिल थी। मामले की सुनवाई कटघोरा के फास्ट ट्रेक में चल रही थी। न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की अदालत ने दीपका कर्ष को नाबालिग लड़की को घर से भगाकर दुष्कर्म का दोषी ठहराया। उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ढाई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कोर्ट का फैसला आते ही दीपक को जेल भेज दिया है। दोषी युवक दीपका क्षेत्र का रहने वाला है। जांजगीर-चांपा जिले के बेलादुला का मूल निवासी है।

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