Saturday, February 14, 2026

सहायक संचालक डहरिया की दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

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सहायक संचालक डहरिया की दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर.पी.वर्मा ने व्याख्याता केआर डहरिया के दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि केआर डहरिया (मूल पद-व्याख्याता) सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा देवनारायण चौकसे, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा को शिक्षकों की पदोन्नति उपरांत शाला विशेष में पदस्थापना हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं। प्रकरण के संबंध में शासकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित में दिये गये निर्देश की प्रति संचालनालय के विधि कक्ष प्रभारी को व्हाट्सएप भेजी गई व निर्देश को वायरल किया गया। उक्त निर्देश की प्रति को अन्य पदोन्नत शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अपने याचिका में एनेक्जर के रूप में लगाया गया, जिसमें न्यायालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। उक्त संबंध में विभागीय ज्ञाप दिनांक 28.07.2023 द्वारा श्री डहरिया के विरूद्ध दो वेतनवृदि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लिखित प्रतिवाद चाहा गया, जिसमें श्री डहरिया के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। प्राप्त लिखित प्रतिवाद का परिशीलन किया गया, जो समाधानकारक नहीं पाए गए। फलस्वरूप श्री डहरिया की आगमी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन, एतद्?द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (चार) के तहत केआर डहरिया की आगामी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करता है।

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