Monday, February 23, 2026

महिला की हत्या करने वालों को उम्रकैद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Must Read

महिला की हत्या करने वालों को उम्रकैद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

कोरबा। वनांचल ग्राम सुईआरा में मामूली बात पर दो युवक ने महिला की पिटाई कर दी। उनके हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मामले में दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी के घटना 21 जून 2019 को घटित हुई थी। करतला थानांतर्गत ग्राम सुईआरा में चंपा बाई नामक महिला निवास करती थी। घटना दिनांक की रात आठ बजे बाड़ी में दिशा मैदान जाने से मना करने की बात को लेकर पंचराम राठिया व हेमसिंह राठिया ने महिला से गाली गलौच शुरू कर दी। उन्होंने महिला की हाथ मुक्के और लाठी से पिटाई कर दी। शोर शराब सुनकर महिला के परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव के बाद घटना में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया। मामले में पुलिस ने धारा 294,506,323, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया था। महिला की इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या के मामले में धारा 302 जोड़ते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश किया गया, जिससे दोषसिद्ध हो गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा दोनों को 5-5 सौ रूपए जुर्माने से दंडित किया है। दोषियों को जुर्माना अदा नही करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

Loading

Latest News

चलती ट्रेलर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

कोरबा। कोयला परिवहन के कार्य में लगी एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। ट्रेलर स्टेडियम मार्ग से आकर...

More Articles Like This