Wednesday, February 18, 2026

महापौर के प्रत्याशी अधिकतम 20 लाख रुपए कर सकेंगे खर्च, आयोग ने चुनावी खर्च की राशि की तय

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महापौर के प्रत्याशी अधिकतम 20 लाख रुपए कर सकेंगे खर्च, आयोग ने चुनावी खर्च की राशि की तय

कोरबा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आयोग ने महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में चुनाव लडऩे वाले अध्यक्षों के लिए चुनावी खर्च की राशि तय कर दी है। प्रत्याशी इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे।चुनावी खर्च की राशि निकायों की आबादी के आधार पर तय किया गया है। जिन निकायों की आबादी तीन से पांच लाख के बीच है वहां नगर पालिका परिषद महापौर के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिकतम 20 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश संयुक्त सचिव रेणुका श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि नगर पालिक निगम में जिस शहर की आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख से कम होगी वहां चुनाव लड़ रहे महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि जिन शहरों की आबादी 3 से पांच लाख के बीच होगी उन शहरों में महापौर प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कोरबा शहर की जनसंख्या 3 लाख से 5 लाख के बीच है। इसके अनुसार यहां से महापौर पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 20 लाख रुपए अपने चुनाव में खर्च कर सकेंगे। वहीं जिस शहर की आबादी 5 लाख से अधिक होगी वहां चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपए तय की गई है। नगर पालिका परिषद के लिए भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए खर्च की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिस शहर की आबादी 50 हजार से कम होगी और वहां पालिका परिषद कार्य कर रहा होगा, वहां से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। जबकि जिस पालिका क्षेत्र की आबादी 50 हजार से ज्यादा होगी वहां खर्च की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। नगर पंचायतों में यह राशि 6 लाख रुपए अधिकतम निर्धारित है। जिस दिन से उम्मीदवारों ने अपना पहला पर्चा दाखिल किया है उसी दिन से इसका हिसाब किया जाएगा।

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