Friday, February 13, 2026

हत्यारे को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

Must Read

हत्यारे को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

कोरबा। थाना हरदीबाजार के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर बंजारे पिता बंशीराम बंजारे उम्र 31 वर्ष को फिरंगी राम बंजारे निवासी डिंडोलभाठा चौकी हरदीबाजार की हत्या के अपराध में दंडित किया गया है। न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा द्वारा धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दिया गया कि मृतक फिरंगी राम बंजारे लीलागर नदी में बन रहे पुल में चौकीदारी करने गया था। वहीं किनारे खेत में बने तम्बू के पास आराम कर रहा था कि शाम करीब 7 बजे आरोपी रमेश बंजारे उर्फ रामेश्वर बंजारे मृतक फिरंगी बंजारे को गालियां देते हुए जाने से मारने की धमकी दी व लोहे के खाट में लगे पाईप में उसके सिर को ठोक दिया। फिरंगी लाल को गंभीर चोटें आयी जिसे उपचार के लिए पीएचसी हरदीबाजार ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट प्रार्थीया द्वारा थाना हरदीबाजार में दर्ज करायी गई जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 294, 506 भाग दो भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी के द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी रामेश्वर बंजारे को धारा 302 के आरोप में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया।

Loading

Latest News

कलेक्टर ने नवीन कश्यप के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं...

More Articles Like This