बालको के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास देने का निर्देश
कोरबा। बालको में 2004 से 2022 तक की विस्तार परियोजना के तहत कूलिंग टावर व कोल यार्ड के प्रदूषण से अनेक बीमारियों से प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने इन परिवारों को पुनर्वास देने का आदेश जिला कलेक्टर को दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में डिलेन्द्र यादव द्वारा पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 अगस्त को एक आदेश पारित किया। इसमें, बालको के बनाए कूलिंग टावर और कोल यार्ड से 86 प्रभावित परिवारो को पुर्नवास देने कलेक्टर को आदेश पारित किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर न्यायालय मे लंबित प्रकरण का भी निराकरण जल्द से जल्द करने को कहा गया। इस मामले में राज्य शासन ने कोई आपत्ति नही की। पूर्व में जिला प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा आदेश पारित कर बालको को पत्र प्रेषित किया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें अतिरिक्त 46 प्रभावित परिवारों के पुर्नवास के साथ रोजगार भी लंबित है। बताया जाता है कि इन 14 वर्षों में बालको ने वृहद कोल यार्ड का निर्माण रिहायशी क्षेत्र के पास कर शांतिनगर, न्यू शांतिनगर व रिंग रोड बस्ती के लगभग 206 परिवारों का जीवन मुसीबत में डाल रखा है। इस गंभीर संवेदनशील विषय को लेकर याचिका दायर की गई थी।