Monday, January 26, 2026

छह प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने ठोंका जुर्माना, एफएसएसएआई के नियमों का पालन नहीं करना पड़ा महंगा

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छह प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने ठोंका जुर्माना, एफएसएसएआई के नियमों का पालन नहीं करना पड़ा महंगा

कोरबा। नवरात्रि से लेकर दशहरा और दीपावली से क्रिसमस तक, त्योहारों का यह सीजन लज्जतदार पकवानों और मिठाइयों से भरपूर बाजारों का है। घर-घर की डिमांग पीक पर होती है और ऐसे में जायके की आड़ में मिलावट और गुणवत्ता से समझौता कर खराब खाद्य सामग्रियों को खपाने की कोशिशें भी सामने आती हैं। जायके के कारोबार के बहाने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर पैनी निगाह रखते हुए खाद्य नियंत्रक दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम मुस्तैदी से जांच एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैम्पल में खराबी और जांच में नियमों का पालन नहीं पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इनमें पावर हाउस रोड में संचालित हरियाणा जलेबी से लेकर कटनी की चार मीनार एजेंसी तक छह प्रतिष्ठानों पर जुर्माना ठोंकते हुए समझाइश दी गई है।
इसी माह पावर हाउस रोड स्थित हरियाणा जलेबी पर 25 हजार मानक से कम गुणवत्ता, श्रीराम सुपर मार्केट पर 25 हजार विदाउट लाइसेंस मिस ब्रांडिंग, मनोहर एजेंसी रित्विक चावलानी पर 15 हजार विदाउट लाइसेंस मिस ब्रांडिंग, कटनी स्थित चार मीनार एजेंसी पर 15 हजार मिस ब्रांडिंग, गायत्री किराना स्टोर मुड़ापार पर 10 हजार का विदाउट लाइसेंस जुर्माना लगाया गया। यह कार्यवाही इन प्रतिष्ठानों द्वारा एफएसएसएआई के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाई गई है। इसी तरह कांची सुपर बाजार पर भी विदाउट लाइसेंस केस में दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। जांच अभियान के साथ ही इस कार्यवाही में प्रमुख रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कोरबा की टीम में पुष्पा खाखा, अभिहीत अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर संघर्ष मिश्री एवं विकास भगत शामिल हैं।
दीपावली त्योहार को देखते हुए न्यू मधु स्वीट्स निहारिका से सलोनी नमकीन, नेचुरल स्वीट्स निहारिका से बनारसी लड्ड और पंजाबी माठी, बालको स्थित रामा मधुबन डेयरी से चिकन चिल्ली का सैंपल जांच हेतु लिया गया। और बिलासपुर से आई हुई एमएफटीएलफूड वैन द्वारा विभिन्न डेयरी शॉप में जांच की गई और जनता में जन जागरूकता फैलाई गई।और एफएसएसएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार लाइसेंस डिस्प्ले करने, साफ सफाई रखने , हैंड ग्लोब एप्रोन हेड कवर उसे करने, फूड कलर यूज करने, इत्यादि उपयोग करने और नियमों का पालन करने को कहा गया।

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