छेड़छाड़ के आरोपी दो दोस्तों को तीन साल की कैद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के कोर्ट ने दिया फैसला

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कोरबा। मुख्यमार्ग के समीप बैठकर शराब पी रहे दो दोस्तों की नजर स्कूल से घर लौट रही छात्राओं पर पड़ गई। उन्होने छात्राओं के साथ सरेआम छेड़छाड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर पीड़िताओं को बचा लिया। मामले में दोषसिद्ध होने पर दोनों दोस्त को तीन- तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय ने दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुुनील कुमार मिश्रा के अनुसार घटना 2 जुलाई 2025 की शाम करीब 4.30 बजे घटित हुई थी। शहर में मुख्यमार्ग के किनारे मूलत: ग्राम तुसार, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती, हाल मुकाम आरामशीन कांशीनगर निवासी रोशन दास महंत अपने दोस्त जावेद कुरैशी कुआंभट्टा के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उनकी नजर स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही दो सगी बहनें और उनकी सहेलियों पर पड़ी। नशे में चूर युवकों ने सरेआम छात्राओं को दौड़ते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दिया। उनकी इस करतूत को मौके पर मौजूद लोगों ने देख लिया। उन्होनें किसी तरह बीच बचाव कर पीड़िताओं को बचा लिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो व अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया, जिससे आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषियों को तीन तीन साल कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

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