कन्वेंशन हॉल के छज्जा गिरने के मामले में दो अफसर निलंबित, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयुक्त ने लिया एक्शन

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कन्वेंशन हॉल के छज्जा गिरने के मामले में दो अफसर निलंबित, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयुक्त ने लिया एक्शन

कोरबा। रिसदी मार्ग पर 17 करोड़ की लागत से निर्मित कन्वेंशन हॉल के छज्जा गिरने के मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयुक्त ने एक्शन लिया है।लापरवाही पर दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-बिलासपुर के पत्र क्रमांक 511 दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से कोरबा में अंतर्गत निर्मित ‘पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर” कन्वेंशनल हॉल में फाल्स सीलिंग गिरने के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। भवन का निर्माण दिनांक 23/04/2024 को पूर्ण किया गया है और दिनांक 08/07/2025 को अल्प समय में फाल्स सीलिंग का गिरना गंभीर तकनीकी खामी एवं गुणवत्ता में कमी को प्रमाणित करता है। इतने महत्वपूर्ण भवन की एक बड़े भाग की फाल्स सिलिंग के गिरने की घटना से मण्डल की छवि धुमिल हुई है। प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर परीलक्षित अनियमितताओं हेतु संबंधित कार्यपालन अभियंता (सिविल) आर. के. चंदेलिया और सहायक अभियंता (सिविल) कांशी प्रकाश पैकरा को छत्तीसगढ़ सिपिल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अधिकारियों का मुख्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, संभाग जगदलपुर निर्धारित किया जाता है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। अब सवाल उठ रहा है कि संबंधित ठेकेदार पर कब कार्रवाई की जाएगी।

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