ग्राम पंचायत डोंगानाला की सरपंच पत्रिका खुरसेंगा की गई बर्खास्त

कोरबा। जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगानाला की सरपंच पत्रिका खुरसेंगा को सरपंच पद पर कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं मानते हुए पदच्युत कर दिया गया है। इस संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व विहित प्राधिकारी अनुविभाग पाली के द्वारा दर्ज प्रकरण में पारित किए गए आदेश के पालन में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधितों के विरुद्ध वसूली हेतु अलग से प्रकरण व उल्लेखित सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने भी लेख किया गया है।डोंगानाला सरपंच के विरुद्ध पंचगण व ग्रामवासियों के द्वारा पंचायत में हुए अनियमितताओं की जांच तथा धारा 40 की कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व विहित प्राधिकारी अनुविभाग पाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल में 4 वर्षों में मात्र एक ग्रामसभा कराई गई। 4 वर्षों में बिना बैठक के अनुमोदन राशि आहरित की गई। 14वें-15वें वित्त, मूलभूत, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों हेतु आहरित राशि व निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन जरूरी बताया गया। शासन व जिला मद के निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार तथा पंचायत के सामानों को गायब कर देने जैसे गंभीर आरोपों के साथ प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा का दोषी पाया और पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। 21 फरवरी को जारी आदेश दिनांक से वे पंचायत की सदस्य नहीं रहीं और निर्वाचन के लिए 6 वर्ष के काल अवधि के लिए निर्हित मानी जाएंगी अर्थात 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी।
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