कोरबा। विवाहिता कचड़ा फेंकने बाड़ी की ओर गई थी। इसी दौरान अधेड़ मौके पर पहुंचा। उसकी महिला को अकेली देख नियत बिगड़ गई। उसने अश्लील बातें करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। किसी तरह भागकर पीड़िता ने अपनी अस्मत बचाई। मामले में करीब 14 माह तक चली सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर दोषी को दो साल सश्रम कारावास व पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी के न्यायालय ने दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी के मुताबिक घटना उरगा थाना क्षेत्र में 15 जनवरी 2025 की सुबह घटित हुई थी। क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता प्रतिदिन की तरह घर की साफ सफाई के बाद कचड़ा फेंकने बाड़ी की ओर गई थी। इसी दौरान उसे अकेली देख सुरेंद्र कुमार केसरिया उर्फ संतन 57 वर्ष नग्न हालत में जा धमका। उसने विवाहिता से अश्लील बातें करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। किसी तरह विवाहिता उसके चंगुल से निकली और भागकर घर जा पहुंची। उसने घटना की जानकारी पति सहित अन्य परिजनों को दी। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। मामले में पुलिस ने जुर्म पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सोनी ने पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश कर दिया, जिससे आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर दोषी को दो साल सश्रम कारावास व 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को अर्थदंड अदा नही करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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