कोरबा। झाड़फूंक के बहाने पीड़िता से बलात्संग के आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रूप अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। पीड़िता ने रजगामार चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र फास्ट ट्रैक अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा के कोर्ट में पेश किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि आरोपी सुरज चौहान उर्फ दादू ने पीड़िता के साथ झाड़फूंक के बहाने सास के घर में घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ठोस दलीलें पेश की। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर सजा और एक हजार अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
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