Saturday, February 14, 2026

ट्रेन में महिला यात्रियों से दुव्र्यवहार पड़ेगा महंगा, रेल यात्रा पर प्रतिबंध के साथ हो सकती है जेल

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ट्रेन में महिला यात्रियों से दुव्र्यवहार पड़ेगा महंगा, रेल यात्रा पर प्रतिबंध के साथ हो सकती है जेल

कोरबा। यात्रियों के साथ ही भारतीय रेल अब अपने कर्मियों और खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ऐसे यात्री, जिन्होंने ट्रेन में किसी के भी साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार किया, उनकी रेल यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध की यह कार्यवाही तीन माह से लेकर आजीवन की जा सकती है। दुव्र्यवहार करने वाले यात्रियों की पहचान फेस रिकॉग्निशन कैमरा से की जा सकेगी। उल्लेखनीय होगा कि फ्लाइट के सफर में ऐसा व्यवहार, जो अपेक्षित नहीं है, ऐसे विमान यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है। इसी तर्ज पर भारतीय रेल द्वारा भी ऐसे लोगों को यात्रा से रोक लगाई जाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे ट्रेनों में महिलाओं से छेडख़ानी या अभद्रता करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ऐसे यात्रियों का डिजिटल डेटा बनाया जाएगा। इनकी पहचान के लिए बड़े स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेनों में फेस रेकग्निशन कैमरे लगेंगे। इसकी शुरुआत महानगरों के स्टेशनों और लंबी दूरी की राजधानी या अन्य ट्रेनों से होगी। रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘मेरी सहेली’ योजना चला रहा है। इसमें अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं का ध्यान रखा जाता है। जिन ट्रेनों में महिलाएं अकेले सफर करती हैं, उनका डेटा रेलवे जीआरपी को देता है।जीआरपी शुरुआत से आखिरी स्टेशन तक मॉनिटरिंग करता है। जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है वहां सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी महिला यात्रियों से खैरियत पूछती हैं और गड़बड़ होने पर उसकी मदद करती हैं। सूत्रों ने बताया, महिला यात्रियों से मिले फीडबैंक के आधार पर रेलवे पुलिस उन यात्रियों का डेटा बना चुकी है जिनकी शिकायत मिली है।
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इसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरा से की जा सकेगी पहचान
जिनकी शिकायत अब तक मिली है उनका नाम, पता, उम्र, चेहरा सहित अन्य रिकॉर्ड डिजिटिल फॉर्मेंट में जुटाया गया है। अब बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में चेहरे पहचानने वाले कैमरे लगेंगे। इसमें फेस और विवरण मैच होते ही जीआरपी को अलर्ट मिलेगा। जीआरपी अभद्र यात्रियों को ट्रेन से उतार देगी। रेलवे अपराध और शिकायत की गंभीरता के आधार पर अभद्र यात्रियों को 3 महीने, 6 महीने, सालभर या फिर हमेशा के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में डाल सकता है।

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