कोरबा। दीपका पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोककर तलाशी ली। उसके पास रखे बैग को खोलने पर अलग अलग पॉलिथीन में 2 किलो 4 सौ ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई उपरांत आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर नशे के सौदागर को दो साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने दिया है। विशेष लोक अभियोजक टीकम साव के मुताबिक मामला दीपका थाना क्षेत्र में 4 जनवरी 2023 को सामने आया था। दरअसल मुखबीर ने दीपका पुलिस को सूचना दी कि एक युवक बड़े पैमाने पर गांजे का खेप लेकर जा रहा है। मुखबीर से सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की टीम ने शांतिनगर रेलवे लाइन के समीप मुखबीर के बताए हुलिया अनुसार प्लेटिना बाइक क्रमांक सीजी 12 बीएच 8667 में सवार युवक को रोक लिया। उसके पास रखे पि_ू बैग की तलाशी ली गई, तो सफेद व हरे रंग के पॉलिथीन भूरे रंग के टेप से लिपटा था। पॉलिथीन को खोलने पर 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम वार्ड क्रमांक 20 कांशी नगर थाना कोतवाली निवासी मितेश कुमार लोनिया 30 वर्ष बताया। उसने गांजा तस्करी की बात स्वीकार कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गरिमा शर्मा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया, जिससे आरोप सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को दो साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को अर्थदंड अदा नही करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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